सार्वजनिक जमीन पर निर्मित अवैद्य दुकान का स्टेट ग्रांट के तहत पट्टा लेने के प्रयास

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सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैद्य निर्माण करने के बाद अतिक्रमी द्वारा पट्टा बनवाने के लिए नगरपालिका में गत दिनों प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आवेदन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के लुहारा गाडा चौक में राजकीय विद्यालय नं. 12 की दक्षिण दीवार से सटते हुए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानों का पक्का निर्माण करवाने के बाद चोरूराम पुत्र नन्दकिशोर नाई निवासी वार्ड नं. 16, सुजानगढ़ ने पट्टा बनवाने के लिए नगरपालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान आवेदन किया है।

चौरूराम नाई के आवेदन पर पार्षद मधु बागरेचा ने स्वयं नगरपालिका में आपति दर्ज करवाई है, वहीं श्री देवसागर सिंघी जैन मन्दिर ट्रस्ट ने भी समय-समय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमीन को अपनी सम्पति बताते हुए अवैद्य निर्माण को रूकवाने की गुहार नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी के समक्ष लगाई है। प्रकरणानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान में उक्त अतिक्रमण का पट्टा बनवाने के लिए आवेदन करने के पार्षद मधु बागरेचा एवं उनके पति कांग्रेस के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के तहसील अध्यक्ष विद्याप्रकाश बागरेचा ने आपति दर्ज करवाते हुए नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी को पत्र लिखकर नन्दकिशोर पुत्र स्व. आईदान नाई निवासी लुहारा गाडा द्वारा स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत नियमन के लिए आवेदित पत्रावली को खरिज करने की मांग करते हुए बताया कि नन्दकिशोर नाई का हनुमान धोरा में स्वयं का पट्टे शुदा मकान है। पत्र में लिखा है कि जिस भुमि का स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत आवासीय पट्टा बनवाने के लिए आवेदन किया गया है, वह प्रशासनिक शिथिलता के कारण जबरन अतिक्रमण कर व्यवसायिक दुकान का निर्माण करवाकर किराये पर दी हुई है।

पत्र में वर्णित विवरणानुसार उक्त जमीन श्री देव सागर सिंघी जैन मन्दिर ट्रस्ट की है, जिस पर ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक कुई एवं पशुओं के लिए खेली का निर्माण करवाया गया था तथा ट्रस्ट द्वारा 15-6-11, 06-12-07, 14-12-07 को नगरपालिका में आपति दर्ज करवाकर अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्यवाही करने का लिखित में अनुरोध किया गया था। 15 जुन 11 को श्री देव सागर सिंघी जैन मन्दिर ट्रस्ट द्वारा नगरपालिका को लिखे गये पत्र में लुहारा गाडा की उक्त जमीन मन्दिर की होने एवं उस पर ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक कुई एवं खेली का निर्माण करवाने तथा करीब सात दशक तक मौहल्लेवासियों द्वारा उनका उपयोग करने का उल्लेख करते हुए इस जमीन पर हो रहे निर्माण को अविलम्ब बंद करवाने की मांग की गई थी। जिस पर कार्यवाही करते हुए तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी ने हल्का जमादार को मौका रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये थे।

जिस पर जमादार ने 10 फुट ऊंची दुकान के निर्माण जारी होने की सूचना पालिका को दी। सूचना मिलने के बाद तामीर शाखा प्रभारी जगदीश, भुमि शाखा प्रभारी सांवरमल व जेईएन को मौके पर जाकर नाप जोख कर निर्माण कार्य बंद करवाने के आदेश ईओ द्वारा दिये गये थे। तीनों कर्मचारियो ने मौके पर पंहूचकर मौका देखते हुए निर्माण कार्य रूकवाने के बाद चौरूराम पुत्र नन्दकिशोर नाई द्वारा अवैद्य निर्माण करने की रिपोर्ट अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। रिपोर्ट मिलने के बाद ईओ ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश अधीनस्थ कर्मचारियों को दिये थे। अधिशाषी अधिकारी ने थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखे पत्र में उल्लेख किया कि चौरूराम पुत्र नन्दकिशोर नाई निवासी वार्ड नं. 16 सुजानगढ़ द्वारा वार्ड नं. 15, लुहारा गाडा स्थ्ज्ञित राजकीय विद्यालय नं. 12 की दक्षिणी ओर दीवार के पास 15&20 फुट सार्वजनिक चौक की भुमि पर 11 व 12 जुन के राजकीय अवकाश के दौरान अतिक्रमण कर अवैद्य निर्माण कर लिया है। पत्र में ईओ ने उक्त भुमि को केन्द्र एवं राज्य सरकार की आईडीएसएमडी योजना के तहत दुकानों के लिए प्रस्तावित बताई थी।

अतिक्रमी के हौंसले इतने बुलन्द है कि इसे नगरपालिका द्वारा बार-बार दिये गये नोटिसों एवं की गई आपतियों के बाद भी हाल ही में करीब चार-पांच फुट का अतिक्रमण आगे और किया है तथा मौहल्लेवासियों द्वारा अवैद्य निर्माण के साथ ही लैट्रिन की पावण्डी भी खुदाई बताई जा रही है। इस अतिक्रमण एवं अवैद्य निर्माण में विजय कुमार पुत्र नामामल, स्कूल नं. 3 के पास लुहारा गाडा चौक सुजानगढ़ के नाम से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। जबकि मौहल्लेवासियों के अनुसार उक्त व्यक्ति की मृत्यु करीब डेढ़-दो दशक पूर्व ही हो चूकी है। विद्युत विभाग द्वारा 19 सितम्बर 12 को मीटर के दुकान के अन्दर लगे होने तथा लोड ज्यादा होने का नोटिस देते हुए मीटर बाहर लगाने के निर्देश दिये थे।

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